आजमगढ़ महराजगंज अखिलेश यादव की 5.88 लाख की अवैध सम्पत्ति कुर्क
गैंगेस्टर द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन द्वारा क्रय की गई थी जमीन
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना द्वारा अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियंत्रण बनाये रखने क्रम में 26 मार्च को जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ के आदेशानुसार गैंगेस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त अखिलेश यादव की 5.88 लाख की अवैध सम्पत्ति को कुर्क किया गया है।
विदित हो कि 18 सितम्बर 2022 को थाना महराजगंज में पंजीकृत मुकदमें में वांछित अभियुक्तों अनिल यादव पुत्र स्व0 जीवधन यादव, संजय यादव पुत्र उदयभान यादव, अखिलेश यादव पुत्र स्व0 जीवधन यादव समस्त निवासी कुढही थाना महराजगंज, अमरनाथ यादव पुत्र स्व0 राजेन्द्र यादव निवासी जजमनजोत थाना महराजगंज, रवि यादव पुत्र मुरारी यादव निवासी आराजी देवारा करखिया थाना रौनापार की विवेचना थानाध्यक्ष रौनापार द्वारा की जा रही थी। उपरोक्त मुकदमे से सम्बंधित अभियुक्त अखिलेश यादव एक शातिर किस्म का अपराधी है, उसके द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन से अपनी पत्नी सुमन देवी के नाम से 11 अप्रैल 2019 को ग्राम कुढ़ही, तहसील सगड़ी में विद्या देवी पत्नी हरिशंकर, निवासी बैदोली, जनपद गोरखपुर की जमीन क्रय किया गया है। राजस्व विभाग द्वारा उक्त जमीन का मूल्य 5,88,000/- रुपया निर्धारित किया गया है।
विवेचना के क्रम में थानाध्यक्ष द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से अभियुक्त द्वारा उक्त अवैध रुप से क्रय की गयी भूमि को जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष 14(1) की कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त जमीन को कुर्क करने हेतु 28 फरवरी 2025 को आदेश जारी किया गया जिसके अनुपालन में 26 मार्च 2025 को नायब तहसीलदार हरैया संजय कुमार राय, थानाध्यक्ष रौनापार व प्र0नि0 महराजगंज की टीम की मौजूदगी में अभियुक्त अखिलेश यादव द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित उक्त सम्पत्ति को कुर्क कराया गया। अभियुक्त अखिलेश यादव पर जनपद के विभिन्न थानों में कुल 9 मुकदमे दर्ज बताये गये हैं।