Saturday, 31 January 2026

आजमगढ़ विकास खण्ड पवई, डीएम ने 2 ग्राम प्रधानों के अधिकार किए सीज ग्रामीणों की शिकायत के बाद हुई जांच में प्रधान–सचिव की मिलीभगत उजागर, जांच के आदेश


 आजमगढ़ विकास खण्ड पवई, डीएम ने 2 ग्राम प्रधानों के अधिकार किए सीज



ग्रामीणों की शिकायत के बाद हुई जांच में प्रधान–सचिव की मिलीभगत उजागर, जांच के आदेश



उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ जिले के पवई विकास खण्ड में सामने आई गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने पवई ब्लॉक के मुतकल्लीपुर और मकसुदिया गांव के ग्राम प्रधानों के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए हैं। साथ ही दोनों मामलों में अंतिम जांच के आदेश जारी किए गए हैं, जबकि संबंधित ग्राम सचिवों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जल्द ही निलंबन की कार्रवाई भी हो सकती है। 



पवई विकास खंड के मकसुदिया गांव निवासी राधिका चौहान पत्नी मदन चंद्र, अभिषेक कुमार, तेज बहादुर चौहान, सीताराम सहित अन्य ग्रामीणों की शिकायत पर 25 अगस्त 2025 को जिलाधिकारी ने जिला उद्यान अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया था। तकनीकी सहयोग के लिए अधिशासी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) को नामित किया गया। जांच पूरी होने के बाद 18 नवंबर 2025 को रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी गई। प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर 2 दिसंबर 2025 को ग्राम प्रधान सुदामा देवी एवं ग्राम सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक न होने पर 19 दिसंबर 2025 को जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए और परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को अंतिम जांच अधिकारी नियुक्त किया।


 इसी क्रम में पवई विकास खंड के मुतकल्लीपुर गांव में दिलीप कुमार मौर्य एवं महेंद्र प्रताप श्रीवास्तव की शिकायत पर 1 मई 2025 को जिला उद्यान अधिकारी को जांच अधिकारी तथा अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग को तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया गया था। 


जांच रिपोर्ट 4 सितंबर 2025 को प्रस्तुत की गई। दोषी पाए जाने पर 15 अक्तूबर 2025 को ग्राम प्रधान कमला प्रसाद मौर्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन स्पष्टीकरण न देने पर जिलाधिकारी ने उनके भी वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए। साथ ही परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को अंतिम जांच अधिकारी नामित किया गया। जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) पवन कुमार ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत पर गठित जांच समिति द्वारा मकसुदिया और मुतकल्लीपुर गांवों में कराई गई जांच में शिकायतें सही पाई गईं। जांच में ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव की मिलीभगत सामने आई है। वित्तीय अनियमितता के मामलों में दोनों ग्राम प्रधानों के अधिकार सीज कर दिए गए हैं तथा संबंधित सचिवों के विरुद्ध नोटिस जारी कर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

Friday, 30 January 2026

आजमगढ़ अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 2 सेंटर सीज औचक छापेमारी में बिना पंजीकरण संचालित पाए गए अल्ट्रासाउंड केंद्र


 आजमगढ़ अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 2 सेंटर सीज



औचक छापेमारी में बिना पंजीकरण संचालित पाए गए अल्ट्रासाउंड केंद्र



उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में जिलाधिकारी के आदेश एवं मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एन. आर. वर्मा के निर्देश पर जनपद में अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड/सोनोग्राफी केंद्रों के खिलाफ निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में एडिशनल सीएमओ एवं नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी के नेतृत्व में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने हरैया क्षेत्र में औचक निरीक्षण एवं छापेमारी की। छापेमारी के दौरान नियमों के उल्लंघन एवं बिना वैध पंजीकरण के संचालित पाए जाने पर दो अल्ट्रासाउंड केंद्रों को तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया गया। जांच में जनता अल्ट्रासाउंड सेंटर अपंजीकृत पाया गया, जहां अल्ट्रासाउंड मशीन तो मौजूद थी लेकिन संचालन संदिग्ध मिला। निरीक्षण के समय न तो कोई मरीज मौजूद था और न ही कोई अधिकृत चिकित्सक। 


वहीं शिवम सोनोग्राफी सेंटर भी बिना वैध पंजीकरण के संचालित पाया गया। केंद्र के अंदर एक छोटी अल्ट्रासाउंड मशीन मिली, लेकिन छापेमारी के समय वहां भी कोई मरीज अथवा पंजीकृत चिकित्सक उपस्थित नहीं था। अनियमितताओं को गंभीर मानते हुए दोनों केंद्रों को सीज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार हरैया, हरैया स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी, सहायक धीरेंद्र शुक्ला, फार्मासिस्ट सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। टीम द्वारा मौके पर उपलब्ध उपकरणों की इन्वेंटरी तैयार की गई तथा फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी के माध्यम से पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया गया। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एन. आर. वर्मा ने स्पष्ट किया कि बिना वैध पंजीकरण, आवश्यक अनुमति एवं पंजीकृत चिकित्सक के किसी भी अल्ट्रासाउंड/सोनोग्राफी केंद्र का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित है। ऐसे अवैध केंद्रों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी तथा सीज किए गए केंद्रों के खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।

आजमगढ़ में इस दिन आयेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों उपमुख्यमंत्री भी रहेंगे साथ 21 किलोमीटर लंबे मार्ग का शिलान्यास के साथ रैली को करेंगे संबोधित


 आजमगढ़ में इस दिन आयेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों उपमुख्यमंत्री भी रहेंगे साथ



21 किलोमीटर लंबे मार्ग का शिलान्यास के साथ रैली को करेंगे संबोधित



उत्तर प्रदेश, आजमगढ़ जनता इंटर कॉलेज परिसर में 22 फरवरी 2026 को प्रस्तावित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा दोनों उपमुख्यमंत्रियों के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कार्यक्रम स्थल पर गुरुवार से व्यापक सफाई अभियान की शुरुआत कर दी गई है। 


बताया जा रहा है कि इसी कार्यक्रम के दौरान अहरौला–कप्तानगंज 21 किलोमीटर लंबे मार्ग का शिलान्यास भी किया जाएगा। यह मार्ग पिछले करीब 15 वर्षों से बदहाल स्थिति में है और जगह-जगह बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुका है। सड़क निर्माण के लिए सरकार द्वारा 58 करोड़ रुपये का बजट जारी किया जा चुका है।गौरतलब है कि 23 जनवरी 2026 को महाराजा सुहेलदेव की जयंती के अवसर पर कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने 22 फरवरी 2026 को अहरौला में समरसता रैली आयोजित किए जाने की घोषणा की थी। यह रैली जनता इंटर कॉलेज परिसर स्थित बाग में प्रस्तावित है। इस रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक एवं केशव प्रसाद मौर्य के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। 


पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर एवं सुभासपा के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर ने 27 जनवरी 2026 को जनता इंटर कॉलेज परिसर का निरीक्षण भी किया था। सुभासपा के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर ने बताया कि 22 फरवरी 2026 को प्रस्तावित समरसता रैली में मुख्यमंत्री सहित दोनों उपमुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं। कार्यक्रम में करीब दो लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा शीघ्र कर दी जाएगी।

Thursday, 29 January 2026

आजमगढ़ बिलरियागंज अवैध सोनोग्राफी सेंटर सीज, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई बिना पंजीकरण और लाइसेंस के चल रहा था सेंटर, शिकायत पर हुई जांच गलत रिपोर्टों से जनस्वास्थ्य को खतरा, पीसीपीएनडीटी नियमों का उल्लंघन पाया गया


 आजमगढ़ बिलरियागंज अवैध सोनोग्राफी सेंटर सीज, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई



बिना पंजीकरण और लाइसेंस के चल रहा था सेंटर, शिकायत पर हुई जांच


गलत रिपोर्टों से जनस्वास्थ्य को खतरा, पीसीपीएनडीटी नियमों का उल्लंघन पाया गया


उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के बिलरियागंज क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित एक सोनोग्राफी सेंटर के विरुद्ध स्वास्थ्य विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया। यह कार्रवाई प्राप्त शिकायत के आधार पर की गई है। 


प्राप्त जानकारी के अनुसार बिलरियागंज क्षेत्र में स्टेट बैंक के बगल पूर्व पटरी पर स्थित सोनोग्राफी सेंटर बिना किसी वैध पंजीकरण, लाइसेंस और अधिकृत चिकित्सक के संचालित किया जा रहा था। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया था कि उक्त सेंटर द्वारा गलत एवं भ्रामक सोनोग्राफी रिपोर्टें जारी की जा रही हैं, जिससे आम जनता के जीवन और स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता था। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी के आदेश तथा मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एन. आर. वर्मा के निर्देश पर डिप्टी मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. आलेन्द कुमार के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर निरीक्षण किया। 


निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सेंटर के पास न तो पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत आवश्यक अभिलेख थे और न ही कोई वैध लाइसेंस अथवा पंजीकृत चिकित्सक से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध थे। टीम के पहुंचने पर सेंटर संचालक भी मौके से अनुपस्थित मिला। इन तथ्यों के आधार पर जनहित को ध्यान में रखते हुए संबंधित सोनोग्राफी सेंटर को तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया गया। मामले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एन. आर. वर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनपद में अवैध, अपंजीकृत और गैर-मानक स्वास्थ्य संस्थानों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

आजमगढ़ कप्तानगंज पुलिस मुठभेड़ में अंतर्जनपदीय जहरखुरानी-नकबजनी गिरोह का बदमाश घायल, 2 गिरफ्तार जहरखुरानी, झपट्टामारी व नकबजनी की कई वारदातों का खुलासा, अवैध तमंचा व चोरी का सामान बरामद


 आजमगढ़ कप्तानगंज पुलिस मुठभेड़ में अंतर्जनपदीय जहरखुरानी-नकबजनी गिरोह का बदमाश घायल, 2 गिरफ्तार




जहरखुरानी, झपट्टामारी व नकबजनी की कई वारदातों का खुलासा, अवैध तमंचा व चोरी का सामान बरामद



उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के थाना कप्तानगंज पुलिस ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए जहरखुरानी, झपट्टामारी और नकबजनी की घटनाओं में शामिल एक अंतर्जनपदीय गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जबकि उसके दो अन्य साथियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। दो अभियुक्त अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। 


प्राप्त जानकारी के अनुसार, 28 जनवरी 2026 को थाना कप्तानगंज पुलिस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने, वांछित अभियुक्तों की तलाश और संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि जहरखुरानी व नकबजनी की घटनाओं में संलिप्त अभियुक्त गौरा पुलिया के पास किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में मौजूद हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी की, तभी बदमाशों ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ नियंत्रित जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक अभियुक्त अमन निषाद (21) के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने घायल अमन निषाद पुत्र हनुमान निषाद निवासी डाही शम्भूपुर थाना अहरौला सहित उसके दो साथियों—आनन्द उर्फ बाबी और अमन निषाद पुत्र दशमी निषाद—को गिरफ्तार कर लिया। घायल अभियुक्त को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। मौके पर फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। पूछताछ में अभियुक्तों ने थाना कप्तानगंज और थाना अहरौला क्षेत्र में हुई कई आपराधिक घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की।


 अभियुक्तों ने बताया कि 24 जनवरी 2026 को ग्राम भवानीपट्टी में एक महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके नाक की सोने की कील झपट ली गई थी। इसके अलावा 25/26 जनवरी 2026 और 27 जनवरी 2026 की रात में दुकानों में सेंध लगाकर नकदी और सामान चोरी किया गया था। मुठभेड़ के दौरान अभियुक्तों के कब्जे से एक देशी तमंचा, कारतूस, नकबजनी के औजार, सोने की नाक की कील, किराना सामान, लगभग 10 किलो अरहर की दाल, तेल तथा ₹5300 नगद बरामद किए गए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध बीएनएस की सुसंगत धाराओं एवं आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और गिरोह के अन्य आपराधिक कनेक्शनों की भी जांच की जा रही है।

Wednesday, 28 January 2026

आजमगढ़ एक ही परिवार के 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा घर में घुसकर एक परिवार पर किया था जानलेवा हमला, एक की गई थी जान


 आजमगढ़ एक ही परिवार के 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा



घर में घुसकर एक परिवार पर किया था जानलेवा हमला, एक की गई थी जान


उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक ही परिवार के पांच लोगों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 61500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि पर्याप्त सबूत के अभाव में एक आरोपी को दोष मुक्त कर दिया। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश पांडेय ने बुधवार को सुनाया। 


अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा राजेश कुमार निवासी बड़ौदा खुर्द थाना जहानगंज की गांव के ही राजकुमार से जमीनी विवाद की रंजिश चल रही थी। इसी विवाद को लेकर 3 जनवरी 2023 की सुबह दस बजे राजकुमार उनके तीनों लड़के दीपक उर्फ अमित, मनीष उर्फ, डंपी सतीश उर्फ पंपी, राजकुमार की पत्नी आशा तथा एक रिश्तेदार अलका लाठी डंडा, कुल्हाड़ी आदि से लैस होकर राजेश के घर में घुस गए। सभी हमलावरों ने राजेश तथा राजेश की पत्नी कौशल्या, राकेश तथा राकेश की पत्नी बबीता को बुरी तरह से मारा पीटा। इस हमले में कौशल्या की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया।


 अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रियदर्शी पियूष त्रिपाठी तथा सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्रा ने कुल आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी राजकुमार, दीपक उर्फ अमित, मनीष उर्फ डंपी, सतीश उर्फ पम्पी तथा आशा को आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 61500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं पर्याप्त सबूत के अभाव में अलका को दोष मुक्त कर दिया।

आजमगढ़ देवगांव ग्राम प्रधान द्वारा लाइसेंसी बंदूक से हवाई फायर, पुलिस ने हथियार किया जब्त पुलिस सतर्क मित्र पर शिकायत के बाद जांच में सामने आया मामला आर्म्स एक्ट के तहत ग्राम प्रधान व उनके पिता पर दर्ज हुआ मुकदमा


 आजमगढ़ देवगांव ग्राम प्रधान द्वारा लाइसेंसी बंदूक से हवाई फायर, पुलिस ने हथियार किया जब्त



पुलिस सतर्क मित्र पर शिकायत के बाद जांच में सामने आया मामला


आर्म्स एक्ट के तहत ग्राम प्रधान व उनके पिता पर दर्ज हुआ मुकदमा


उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के थाना देवगांव क्षेत्र में पुलिस सतर्क मित्र पर प्राप्त शिकायत की जांच के दौरान ग्राम प्रधान द्वारा हवाई फायर किए जाने का मामला सामने आया है। प्रभारी निरीक्षक विमल प्रकाश राय 26 जनवरी 2026 को हमराहियों के साथ शिकायत की जांच में क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। इसी दौरान निहोरगंज में उपनिरीक्षक सुरेश सिंह भी साथ जुड़े। जांच में यह तथ्य सामने आया कि ग्राम रामपुर कठरवा निवासी शमशेर यादव पुत्र हरिहर यादव, जो वर्तमान में ग्राम प्रधान है, ने अपने पिता की लाइसेंसी दो नाली बंदूक से हवाई फायर किया। 


शमशेर यादव आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति बताया गया है, जिसके विरुद्ध थाना देवगांव में पूर्व से कई मुकदमे दर्ज हैं। बताया गया कि जिस बंदूक से फायर किया गया, वह उनके पिता हरिहर यादव के नाम लाइसेंसी है। पिता वृद्ध होने के कारण बंदूक का उपयोग स्वयं नहीं करते हैं। शमशेर यादव द्वारा बंदूक का प्रयोग कर हवाई फायर किए जाने से ग्रामवासियों एवं आम जनमानस में भय व आतंक का माहौल उत्पन्न हो गया। पुलिस ने जांच के दौरान उक्त लाइसेंसी बंदूक को कब्जे में लेकर आवश्यक फर्द तैयार की। मामले में देवगांव पुलिस ने शमशेर यादव एवं उनके पिता हरिहर यादव के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 43/2026 अंतर्गत धारा 9/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया है। पुलिस का कहना है कि प्रकरण में विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।