भदोही SDM, तहसीलदार, कानूनगो, एसआई समेत 12 के खिलाफ मुकदमा दर्ज
इस कारवाई से तहसील प्रशासन में मची खलबली
उत्तर प्रदेश भदोही एससी-एसटी कोर्ट के आदेश पर बुधवार शाम औराई के तत्कालीन एसडीएम, पूर्व तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, एसआई समेत 12 के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इससे तहसील प्रशासन में खलबली मच गई। करीब एक साल पूर्व जाठी गांव में अतिक्रमण की तीन फीट जमीन की बजाए राजस्व एवं पुलिस टीम ने पीड़ित का प्रधानमंत्री आवास ही ध्वस्त कर दिया था। जिस पर उसने कोर्ट में वाद दाखिल किया। एक अगस्त को कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था।
जाठी गांव निवासी दिव्यांग रविशंकर पुत्र स्वा0 वंशी का गांव में पीएम आवास है। उसने न्यायालय में कहा कि उसके बाप दादा उस जमीन पर कच्चा मकान बनाकर रहते आए हैं। सात साल पहले उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास मिला था। उसने अपना कच्चा मकान गिराकर उस पर आवास बनवाया। जहां उसका कच्चा मकान है उसी से कुछ जमीन छोड़कर गांव के सत्यदेव पुत्र रामआधार दुबे की जमीन है। सत्यदेव ने एसडीएम कोर्ट के निर्देश पर अपनी जमीन की नापजोख कराई तो तीन फीट जमीन उसके आवास से सटकर निकली। 11 अक्टूबर 2023 को औराई के तत्कालीन एसडीएम आकाश कुमार, तत्कालीन तहसीलदार सत्यपाल प्रजापति, नायब तहसीलदार बलवंत उपाध्याय, राजस्व निरीक्षक बैकुंठनाथ, लेखपाल संतोष जायसवाल, पुलिस टीम में एसआइ धीरेंद्र यादव, कांस्टेबल शंभूनाथ, चार अन्य पुलिस कर्मी व सत्यदेव बुलडोजर के साथ आए। अधिकारियों ने तीन फीट जमीन के साथ उसका आवास ही ढहा दिया। वहीं अभिलेख में जो दो बिस्वा आबादी की जमीन थी उससे उसे बेदखल कर दिया।
मामले को लेकर उन्होंने ज्ञानपुर कोतवाली, एसपी समेत अन्य उच्चाधिकारियों को पत्रक दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। न्यायालय की शरण ली तो संज्ञान लिया गया। दिनांक 04 सितम्बर 2024 दिन बुधवार को ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने सभी के खिलाफ एससीएसटी समेत कई धाराओं में मुकदमा अपराध संख्या 95/2024 दर्ज किया।
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