आजमगढ़ बेटी के साथ घिनौनी हरकत करने वाले पिता को कोर्ट ने दी कड़ी सजा
20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ लगाया अर्थदंड
मां ने लड़ी लंबी कानूनी लड़ाई
उत्तर प्रदेश आजमगढ़ अपनी ही नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी पिता को बीस वर्ष के कठोर कारावास तथा बीस हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट नंबर एक शैलजा राठी ने दिनांक 02 अगस्त 2024 को सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार बिलरियागंज थाना क्षेत्र के गांव में अब्दुल कयूम पुत्र अब्दुल रज्जाक ने दो शादियां की थी। पहली पत्नी से छह बच्चे तथा दूसरी पत्नी से सात बच्चे है। अब्दुल कयूम अपनी दूसरी पत्नी की 12 वर्षीय पुत्री को एक दिन बाजार घुमाने ले गया और घूमने के बाद घर पर ले आकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने जब अपनी मां को पूरी बात बताई।
तब पीड़िता की मां ने 30 अप्रैल 2016 को बिलरियागंज थाना में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद 20 मई 2016 को मुकदमे में चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता दौलत यादव तथा रामनाथ प्रजापति ने छह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पिता अब्दुल कयूम को बीस वर्ष के कठोर कारावास तथा बीस हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई।जुर्माना न जमा करने पर 2 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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