आजमगढ़ जीयनपुर गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध कुंटू सिंह व साधू यादव की अचल संपत्ति कुर्क
उत्तर प्रदेश आजमगढ़ प्रदेश स्तर पर चिन्हित डी-11गैंग के लीडर ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह तथा गैंग के सदस्य व हिस्ट्रीशीटर साधु यादव उर्फ बालकरन यादव द्वारा अपराध जगत से अवैध रूप से अर्जित की गई अचल सम्पत्ति शुक्रवार को पुलिस ने कुर्क कर लिया। जब्त की गई भूमि का बाजार मूल्य 25 लाख रुपए आंका गया है। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है।
जीयनपुर कोतवाली पुलिस ने विगत वर्ष 2021 में हत्या, लूट, जानलेवा हमला, रंगदारी एवं अन्य आपराधिक मामलों के लिए कुख्यात गैंग लीडर ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर एवं गिरोह के सदस्य साधू यादव उर्फ बालकरन यादव निवासी ग्राम हरई इस्माइलपुर थाना क्षेत्र जीयनपुर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी। उक्त अपराधियों द्वारा अपराध के दम पर अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की जांच की गई, जिसमें जानकारी मिली कि दोनों अपराधियों द्वारा हरई इस्माइलपुर गांव में 94 बिस्वा भूमि क्रय की गई है।
इस मामले में जिला मजिस्ट्रेट विशाल भारद्वाज द्वारा उ०प्र० गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम -1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत बीते 19 अप्रैल को अवैध रूप से अर्जित धन से खरीदी गई 94 बिस्वा भूमि को जब्त करने का आदेश दिया गया। इसके अनुपालन में शुक्रवार को नायब तहसीलदार सगड़ी रंजीत बाहदुर सिंह व थाना प्रभारी जीयनपुर विवेक पाण्डेय मय पुलिस बल के साथ हरई इस्माइलपुर गांव में पहुंच कर उक्त अचल संपत्ति को नियमानुसार जब्त कर लिया गया।
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