Wednesday, 6 December 2023

आजमगढ़ एआरटीओ प्रशासन तथा एआरटीओ प्रवर्तन के विरुद्ध अवमानना का नोटिस जारी आदेश का अनुपालन न करने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी


 आजमगढ़ एआरटीओ प्रशासन तथा एआरटीओ प्रवर्तन के विरुद्ध अवमानना का नोटिस जारी


आदेश का अनुपालन न करने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी


उत्तर प्रदेश आजमगढ़ आदेश का अनुपालन न करने पर नाराजगी जताते हुए अदालत ने एआरटीओ प्रशासन तथा ए आरटीओ प्रवर्तन के विरुद्ध अवमानना का नोटिस जारी किया है। इस मामले में अनुराग सिंह निवासी रैदोपुर थाना कोतवाली के वाहन का चालान एआरटीओ ने 10 मार्च 2023 को कर दिया था। अनुराग सिंह ने ए सीजेएम कोर्ट नंबर दस में इस चालान को खत्म कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। न्यायालय ने 11 अक्टूबर 2023 को ए आरटीओ से इस विषय में चलानी रिपोर्ट तलब किया। कोर्ट के आदेश के बावजूद एआरटीओ कार्यालय से चलानी रिपोर्ट न्यायालय में नहीं भेजी गई। मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि अभी तक चालानी रिपोर्ट नहीं आई है। मामले की सुनवाई कर रहे एसीजेएम कोर्ट नंबर दस देवेंद्र प्रताप सिंह ने इस स्थिति गंभीरता से लेते हुए एआरटीओ के कृत्य को अदालत के आदेश के अनुपालन में उदासीनता और लापरवाही का होना पाया।


 अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि एआरटीओ समय अवधि के भीतर चलानी रिपोर्ट न्यायालय भेजने के लिए बाध्य है। इसलिए ए आरटीओ प्रशासन तथा ए आरटीओ प्रवर्तन एक सप्ताह के अंदर न्यायालय में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण दें और बताएं कि क्यों न उनके विरुद्ध न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई प्रारंभ की जाए।


 अदालत में इस आदेश की कॉपी संभागीय परिवहन अधिकारी को भी भेजने का आदेश दिया है कि वह भी सुनिश्चित करें कि भविष्य में इस तरह की कोई लापरवाही ना हो।

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