आजमगढ़ हत्यारोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा
21 साल पहले हत्या कर कुंए में फेंक दिया था शव
उत्तर प्रदेश आजमगढ़ हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास तथा बीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश एससी एसटी कोर्ट जैनेंद्र कुमार पांडेय ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा गुलाम पुत्र तिलकधारी निवासी खुदकास्ता थाना सरायमीर के भाई गौतम की 7 मार्च 2002 की शाम लगभग सात बजे अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर थाना सरायमीर कस्बा के दक्षिण में स्थित एक कुंए में शव को फेंक दिया गया था।
जिसमें जांच के दौरान आरोपी इदरीश पुत्र असगर तथा मुस्तकीम पुत्र इदरीश निवासी मो0 ठठेरी बाजार कस्बा सरायमीर थाना सरायमीर आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आय़ा। जांच बाद पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया। दौरान मुकदमा आरोपी इदरीश पुत्र असगर की मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल सात गवाह परीक्षित कराए गए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी मुस्तकीम को आजीवन कारावास की सजा एवं 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
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