आजमगढ़ हत्या के आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा एवं जुर्माना
उत्तर प्रदेश आजमगढ़ देवगांव हत्या के आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा एवं जुर्माना दिनांक- 22.02.1998 को वादी मुकदमा रामवक्ष पुत्र जगन्नाथ राजभर थाना कोतवाली देवगांव आजमगढ़ ने थाना कोतवाली पर लिखित तहरीर दिया था कि विपक्षी नीबूलाल पुत्र रमाशंकर निवासी अहिरौली खिजीरपुर, थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ द्वारा ग्राम प्रधानी चुनाव की रंजीश को लेकर वादी मुकदमा के भाई किशोर को गोली मारकर हत्या कर दी गयी।
नामजद अभियुक्त के विरूद्ध थाना देवगांव पर मु0अ0सं0- 40/1998 धारा 302 सपठित धारा 34 भादवि पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय दाखिल किया गया। मुकदमा उपरोक्त में कुल 09 गवाह परीक्षित हुए है।
आज दिनांक- 04.09.2023 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट) आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त नीबूलाल पुत्र रमाशंकर निवासी अहिरौली खिजीरपुर, थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा एवं 20 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है।
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