आजमगढ़ दहेज हत्या के आरोपी पति को 20 साल की सजा
सास ससुर को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास
उत्तर प्रदेश आजमगढ़ दहेज हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी पति को 20 साल के कठोर कारावास तथा पैंसठ हजार रुपए अर्थदंड की सजा तथा सास ससुर को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 45- 45 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक संतोष कुमार यादव ने बुधवार को सुनाया।
मिली जानकारी के मुताबिक अभियोजन कहानी के अनुसार वादी ओमप्रकाश राय निवासी कुंडी थाना गौराबादशाहपुर जिला जौनपुर की पुत्री मानसी की शादी वर्ष 2015 मे आशीष राय पुत्र ठाकुर प्रसाद निवासी सोहौली थाना बरदह जिला आजमगढ़ के साथ हुई थी। ससुराल में मोटरसाइकिल तथा पचास हजार रुपए की मांग को लेकर मानसी का उत्पीड़न किया जाता था। अंततः 24 दिसंबर 2016 को ससुराल में मानसी को जला दिया गया। बुरी तरह से जली हुई स्थिति में मानसी को जिला अस्पताल जौनपुर में एडमिट कराया गया। बेहतर इलाज के लिए मानसी को शिवप्रसाद गुप्त हॉस्पिटल वाराणसी ले जाया गया।जहां 29 दिसंबर को मानसी की मृत्यु हो गई। इस मामले में मानसी के पिता ओम प्रकाश ने पति आशीष राय,सास किरन राय तथा ससुर ठाकुर प्रसाद के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया।
अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिकता प्रमोद कुमार सिंह तथा हरेंद्र सिंह ने कुल नौ गवाहों को अदालत में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पति आशीष राय को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 65 हजार रुपए अर्थदंड तथा सास किरन राय तथा ससुर ठाकुर प्रसाद को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 45-45 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
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