आजमगढ़ कानूनगो, लेखपाल समेत 8 लोगों को कोर्ट ने किया तलब
अदालत ने सुनवाई हेतु अगली तिथि 26 मई निर्धारित की
उत्तर प्रदेश आजमगढ़ जमीन पर कब्जा करने, मारने पीटने के मामले में सुनवाई करने के बाद अदालत ने कानूनगो व लेखपाल समेत आठ लोगों को न्यायालय में तलब किया है। इस मामले में पीड़ित बुद्धू चौहान पुत्र रामबरन चौहान निवासी बीबीपुर थाना गम्भीरपुर ने न्यायालय में परिवाद दाखिल किया था। परिवादी का आरोप है कि उसके जमीन पर विपक्षी जियालाल नाजायज कब्जा करना चाहते थे। तब परिवादी ने तहसील में प्रार्थना पत्र देकर सीमांकन करा दिया था। उसके बावजूद विपक्षी राम लखन जियालाल नंदकिशोर हीरालाल ने सीमांकन का पत्थर उखाड़ कर फेंक दिया तथा उस जमीन पर कब्जा कर लिया। तब पीड़ित ने जिला प्रशासन में गुहार लगाई जिस पर अपर जिलाधिकारी ने एसडीएम निजामाबाद को पीड़ित को कब्जा दिलाने तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।
लेकिन अपर जिलाधिकारी के आदेश का पालन नहीं किया गया। इससे नाराज होकर क्षेत्रीय कानूनगो जयप्रकाश, गांव के लेखपाल रीता गौतम, जियालाल नंदकिशोर, हीरालाल, प्रमोद, पूर्व प्रधान राजेश, प्रवीण कुमार तथा अनुपम ने 5 जून 2021 को पीड़ित बुद्धू चौहान को गाली गुप्ता देते हुए मारा पीटा तथा फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी।
मामले के तथ्यों व परिस्थितियों के अवलोकन के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 11 देवेंद्र प्रताप सिंह ने प्रथम दृष्टया मामला बनते हुए देख आरोपी कानूनगो जयप्रकाश, लेखपाल रीता गौतम, जियालाल, नंदकिशोर, प्रमोद चौहान, राजेश चौहान, प्रवीण कुमार तथा अनुपम को विचारण के लिए न्यायालय में तलब किया। अदालत ने सुनवाई हेतु अगली तिथि 26 मई निर्धारित की है।
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