आजमगढ़ गम्भीरपुर दयालपुर गैर ईरादतन हत्या के मामले मे कोर्ट ने एक आरोपी को 5 साल की सुनाई सजा
साथ ही लगाया साढ़े चार हजार रुपए का जूर्बना।
उत्तर प्रदेश आजमगढ़ गैर ईरादतन हत्या के मुकदमे मे सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने एक आरोपी को पाँच वर्ष का सश्रम कारावास एवं साढ़े चार हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नम्बर एक अनिल कुमार वर्मा ने सुनाया है।
अभियोजन कहानी के अनुसार गम्भीरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम दयालपुर मे 23 जुलाई सन 2000 की सुबह सात बजे सूरजदेव यादव पुत्र चनरू यादव अपने बड़े पिता रामवचन के साथ हल और बैल लेकर खेत जोतने जा रहा था। इस दौरान अपने खेत मे मवेशी को देखकर चिल्लाते हुए उसे भगाने लगा इसी बात से नाराज होकर राजदेव पुत्र झपसू एवं गुलाबचंद यादव पुत्र राजदेव यादव माँ बहन की गाली गुप्ता देते हुए लाठी डंडे से सूरजदेव तथा रामवचन पर हमला कर दिया।
इस हमले से आयी चोटों के कारण दूसरे दिन वाराणसी के निजी हास्पिटल मे सूरजदेव की मौत हो गई पुलिस ने जाँच पुरी करने के बाद आरोपी राजदेव एवं गुलाबचंद के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय मे प्रेषित किया। दौरान मुकदमा आरोपी राजदेव की मौत हो गई अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार सिंह ने अजय,संजय,वासदेव, कास्टेबल रामदयाल, फार्मासिस्ट संजय , डा0 बीएस गोयल तथा डा0 आरपी सिंह को बतौर गवाह न्यायालय मे परीक्षित कराया। दोनो पक्षो की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी गुलाबचंद को पाँच वर्ष की सश्रम कारावास तथा साढ़े चार हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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