आजमगढ़ अहरौला भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस बरामद, कारोबारी धराया
अहरौला क्षेत्र में अवैध बूचड़ खाने का पर्दाफाश
उत्तर प्रदेश आजमगढ़ जिले में गोवंशीय जानवरों का वध कर प्रतिबंधित मांस का कारोबार बदस्तूर जारी है। नवरात्रि के अवसर पर जनपद की अहरौला थाना पुलिस ने माहुल कस्बे में अवैध रूप से संचालित बूचड़खाने का पर्दाफाश करते हुए भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस की बरामदगी के साथ ही गोमांस कारोबार में लिप्त कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया है।
बताते हैं कि अहरौला थाना प्रभारी योगेन्द्र बहादुर सिंह को रविवार की सुबह क्षेत्र के माहुल कस्बे के पश्चिमी छोर पर स्थित तालाब के किनारे गोवंशीय जानवरों का वध कर प्रतिबंधित मांस के कारोबार की सूचना मिली। सटीक सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने सुबह करीब नौ बजे बताए गए स्थान पर छापेमारी की। इस दौरान वहां मौजूद लोगों में अफरातफरी मच गई और लोग भागने लगे। पुलिस ने घेरेबंदी कर एक व्यक्ति को काबू में कर लिया जबकि तीन अन्य भागने में सफल रहे। पुलिस ने पशु वधस्थल से 75 किलोग्राम प्रतिबंधित मांस तथा वध में प्रयुक्त औजार बरामद किया।
मौके पर पकड़े गए व्यक्ति ने इस अवैध कारोबार में लिप्त लोगों के नाम व पते की जानकारी पुलिस को दी। पकड़ा गया गोमांस कारोबारी रिजवान अहमद पुत्र अब्दुल रशीद माहुल नगर पंचायत के वार्ड नंबर आठ का निवासी बताया गया है। इस मामले में पुलिस को मौके से फरार हुए माहुल कस्बा निवासी लल्लू पुत्र मुश्ताक तथा पवई थाना क्षेत्र के टैनी ग्राम निवासी काशी नोना पुत्र लल्लू व सरोज नोना पुत्र हरिलाल की तलाश है। सभी के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
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