मऊ विधायक अब्बास अंसारी के मकान पर चला बुलडोजर
अवैध कब्जा व बिना मानचित्र स्वीकृति करायें कराया गया भवन निर्माण
उत्तर प्रदेश मऊ शुक्रवार को पुलिस प्रशासन ने मुख्तार अंसारी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्तार अंसारी के दोनो बेटो सुभासपा से सदर विधायक अब्बास अंसारी व उमर अंसारी के नाम से अवैध रुप से निर्माण करायी गई लगभग एक करोड़ रुपये कीमती बहुमंजिला मकान को ध्वस्त कराया गया। प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी अरूण कुमार व पुलिस अधीक्षक अविनाश पाण्डेय ने बताया कि विजय बहादुर पुत्र विश्वनाथ, निवासी-खालसा उत्तर दक्षिण टोला, थाना कोतवाली, तहसील सदर जनपद मऊ द्वारा 17 दिसम्बर 2022 को शिकायती प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसकी जांच अवर अभियन्ता, विनियमित क्षेत्र द्वारा कर अपनी रिपोर्ट 19 दिसम्बर 2022 को नगर मजिस्ट्रेट/नियत प्राधिकारी को प्रस्तुत की गयी। जांच रिपोर्ट में अवर अभियन्ता द्वारा यह पाया गया कि ‘‘बिना मानचित्र स्वीकृति के लगभग 36 फीट 32फीट में भूतल व प्रथम तल का निर्माण किया गया है। नियत प्राधिकारी द्वारा उनके न्यायालय में प्रकरण में वाद संख्या 1079/2022 दायर कर सुनवाई की गयी।
तहसील से प्राप्त रिपोर्ट में यह पाया गया कि मौजा-खालसा उत्तर दक्षिण टोला में गाटा संख्या 869स रकबा-0.152 हे0 विजय बहादुर आदि के नाम से संक्रमणीय भूमिधर खाते के नाम से अंकित है एवं उक्त आराजी में मस्जिद एवं मकान आदि बनाकर मुख्तार अंसारी एवं अब्बास अंसारी द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। अब्बास अंसारी एवं उमर अंसारी पुत्रगण मुख्तार अंसारी द्वारा 27 जनवरी 2023 को इस आशय का प्रार्थना-पत्र/आपत्ति प्रस्तुत किया गया कि उक्त भवन की स्वीकृति संख्या 452/2018 28 जुलाई 2018 को स्व0 राबिया बेगम पत्नी सुभानउल्लाह के नाम से भवन मानचित्र स्वीकृत किया गया था तथा राबिया बेगम द्वारा वसीयत के आधार पर अब्बास अंसारी एवं उमर अंसारी पुत्रगण मुख्तार अंसारी के नाम खतौनी में दर्ज है। परन्तु तहसील द्वारा की गयी जांच में निर्माण गाटा संख्या 869स पर होना पाया गया। चूंकि निर्माण गाटा संख्या 869 पर किया गया है एवं मानचित्र की स्वीकृति गाटा संख्या 870 हेतु की गयी थी। अतः उनकी आपत्ति को निरस्त करते हुए आरबीओ एक्ट 1958 की धारा 10 के अन्तर्गत 13 फरवरी 2023 को ध्वस्तीकरण आदेश नियत प्राधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट, विनियमित क्षेत्र द्वारा पारित कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध 21 फरवरी 2023 को जिला मजिस्ट्रेट/नियत्रक प्राधिकारी के न्यायालय में उ0प्र0 निर्माण एवं कार्य विनियमन अधिनियम 1958 की धारा-15(2) में अपील दाखिल की गयी। जिसकी सुनवाई नियमानुसार सुनवाई कर शुक्रवार को अब्बास अंसारी एवं उमर अंसारी पुत्रगण मुख्तार अंसारी, सा0-दर्जीटोला युसुफपुर, जनपद-गाजीपुर की अपील संख्या 422/2023 को बलहीन पाते हुए निरस्त कर दिया गया।
जिससे कि नगर मजिस्ट्रेट/नियत प्राधिकारी के आदेश 13 फरवरी 2023 को पारित ध्यवस्तीकरण आदेश पुनः प्रभावी हो गया एवं उक्त आदेश के अनुपालन में शुक्रवार को ध्वस्तीकरण का कार्य कराया गया है।
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