आजमगढ़ तहसीलदार, लेखपाल व कानूनगो के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश
मेंहनगर थाना क्षेत्र के कटाई गांव का मामला, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिया आदेश
उत्तर प्रदेश आजमगढ़ खलिहान की जमीन आबादी के रूप में दर्ज करने के एक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तहसीलदार, लेखपाल व कानूनगों के खिलाफ परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया है। मामला मेंहनगर थाना क्षेत्र के कटाई गांव का है।
मिली जानकारी के मुताबिक वादी मुकदमा मनीष पांडेय निवासी कटाई थाना मेंहनगर ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया कि कटाई गांव में स्थित ग्राम समाज के खलिहान की एक जमीन को गांव के कन्हैया प्रजापति ने तत्कालीन लेखपाल, कानूनगो व तहसीलदार को अनुचित प्रभाव में लेकर आबादी के रुप में दर्ज करा लिया है। जिस पर वह वर्तमान में कब्जा भी किया हुआ है। इस मामले की सुनवाई पूरी करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तत्कालीन लेखपाल, कानूनगो व तहसीलदार के खिलाफ परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही वादी के बयान के लिए 27 अप्रैल की तिथि नियत किया है।
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