आजमगढ़ विकास प्राधिकरण का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निलंबित
हनक के बल पर काम रोकने की धमकी देना और वसूली करने का आरोप, एडीएम करेंग जांच
उत्तर प्रदेश आजमगढ़ शहर में निर्माण कार्यों को लेकर तमाम मानक आजमगढ़ विकास प्राधिकरण की तरफ से निर्धारित किए गए हैं। हालांकि इन मानकों को लेकर कई बार सवाल भी खड़े हुए हैं और कई बार अवहेलना के आरोप भी लगे हैं। किसी भी प्लॉट पर निर्माण से पहले उसके नक्शा समेत अन्य औपचारिकता को एडीए की तरफ से पास कराना होता है।
इसी को लेकर तमाम दांव पेंच चलते रहते हैं। एडीए की हनक के चलते निर्माण करने वाले आम लोगों में काफी संशय की स्थिति रहती है। इसी क्रम में शहर के उत्तरी छोर पर बलरामपुर के समीप एक निर्माण कार्य को लेकर ए डी ए के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अशोक चौहान पर आरोप था कि वह हनक के बल पर काम रोकने की धमकी दे रहा था। उस पर वसूली का भी आरोप था मामले की शिकायत जब एडीए सचिव बैजनाथ तक पहुंची तो उन्होंने प्राथमिक तौर पर चपरासी को निलंबित करने का निर्णय लिया और इसकी जांच एडीए के असिस्टेंट इंजीनियर को सौंपी।
सचिव ने बताया कि बलरामपुर की निवासिनी महिला है। उन्हीं की शिकायत पर प्राथमिक तौर पर कार्रवाई की गई है। हालांकि अभी कोई वसूली का एविडेंस नहीं मिला है लेकिन प्रथम दृष्टया दोषी मिलने पर कार्रवाई हुई है। बाकी आगे की जांच डीएम के अनुमोदन पर एडीएम प्रशासन करेंगे।
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