आजमगढ़ मासूम संग दुष्कर्म कर वीडियो बनाने के मामले में पाक्सो कोर्ट ने आरोपित को आजीवन कारावास व ₹2 लाख जुर्माने की सुनाई सजा
उत्तर प्रदेश आजमगढ़ 11 वर्षीया मासूम के साथ दुष्कर्म करने तथा उसका वीडियो बनाने के मामले में अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास तथा दो लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रवीश कुमार अत्री ने गुरुवार को सुनाया अभियोजन कहानी के अनुसार मुबारकपुर थाना क्षेत्र पूरा सोफी( हुसैन बाग) निवासी शबाब अली पुत्र इमरान अली के घर पर मजलिस का आयोजन हुआ था। इस मजलिस में पीड़िता के साथ उसकी मां आई हुई थी। उसके बाद पीड़िता को अकेला देखकर आरोपी शबाब अली पीड़िता के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया तथा उसका वीडियो बना लिया। उसके बाद से पीड़िता को वीडियो दिखा कर लगभग डेढ़ साल तक कई बार दुष्कर्म किया।
जुलाई 2020 में पीड़िता को एक दिन रोते हुए देख कर उसकी मां ने रोने का कारण पूछा। तब पीड़िता ने अपनी मां को आपबीती सुनाई। पीड़िता की माता की तहरीर पर 20 जुलाई 2020 को मुबारकपुर थाने में आरोपी शबाब अली के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़िता समेत पांच गवाहों को कोर्ट में परीक्षित कराया।
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी शबाब अली को आजीवन कारावास तथा 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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