आजमगढ़ दुष्कर्म आरोपी को अर्थदंड के साथ 10 साल की कारावास
उत्तर प्रदेश आजमगढ़ जिला अदालत की कोर्ट नंबर दो में दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने इस मामले में दोषी पाए गए आरोपी को दस हजार रुपए अर्थदंड के साथ ही दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन कहानी के अनुसार सरायमीर थाना क्षेत्र के फरीदुनपुर गांव में विगत 22 अगस्त 2017 की रात वादी मुकदमा की 20 वर्षीय पुत्री के साथ हुई दुष्कर्म की घटना में शामिल आरोपी संजय पुत्र चंद्र धारी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। घटना की जांच कर पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिला न्यायालय के कोर्ट नंबर दो में मामले की सुनवाई करते हुए विद्वान न्यायाधीश ने गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए उसे 10 हजार रुपए जुर्माना के साथ 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की दशा में आरोपी को 3 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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