आजमगढ़ दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
उत्तर प्रदेश आजमगढ़ सात वर्ष पूर्व किशोरवय लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सोमवार को दोषसिद्ध आरोपी को आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन कथानक के अनुसार विगत 17 मई 2015 को पवई थाने में 14 वर्षीय कक्षा नौ की छात्रा रही किशोरी को बहला-फुसलाकर अगवा करने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अंबेडकर नगर जिले के महरुआ थाना अंतर्गत मनसापुर ग्राम निवासी पवन कुमार पुत्र सुरेंद्र बहादुर सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) में चली। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी पवन सिंह को दोषसिद्ध पाते हुए सोमवार को आरोपी को आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
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