Monday, 30 May 2022

आजमगढ़ मेहनगर 35 साल बाद मिला भू-स्वामी को न्याय प्रशासन की मौजूदगी में बुल्डोजर से हटा अतिक्रमण


 आजमगढ़ मेहनगर 35 साल बाद मिला भू-स्वामी को न्याय 


प्रशासन की मौजूदगी में बुल्डोजर से हटा अतिक्रमण




उत्तर प्रदेश आजमगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश पर मेंहनगर कस्बे के संतकबीर नगर वार्ड में सोमवार को तहसील प्रशासन व पुलिस बल की मौजूदगी में 35  वर्षों से अवैध कब्जा कर बनाए गए आधा दर्जन मकानों को बुल्डोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया गया।



बताते चलें कि कस्बे के हरिवंश नगर वार्ड निवासी हरदेव राय ने इस आशय का वाद दिवानी न्यायालय में दाखिल किया कि उसके भू-खण्ड गाटा संख्या 1590 रकबा 2 एकड़ 328 कड़ी भूमि पर स्थानीय दल गज्जन राम और अन्य द्धारा कब्जा करने और कतिपय लोगों द्वारा कब्जा कर मकान का निर्माण करा लिया गया है।




 इस मामले में पीड़ित हरदेव राय के पक्ष में मुसंफ न्यायालय और जिला न्यायाधीश द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद भी भू-खण्ड पर कब्जा दखल नहीं मिल सका। हार मानकर पीड़ित ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 35  वर्षों तक चले इस वाद में दिवंगत हो चुके हरदेव राय के मुकदमे की पैरवी कर रहे पौत्र सुशील राय के पक्ष में उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए प्रशासन की मदद से कब्जा दिलाने का आदेश दिया गया।



 सोमवार को तहसील प्रशासन और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में तीन बुल्डोजर लगाकर आधा दर्जन लोगों के अवैध निर्माण को ढहा दिया गया। इस प्रकरण में देर से मिले न्याय और कार्यवाही की चर्चा पुरे क्षेत्र में है।



 इस कार्रवाई के दौरान मौके पर क्षेत्राधिकारी लालगंज मनोज रघुवंशी, नायब तहसीलदार शैलेंद्र चंद्र सिंह के साथ ही मेंहनगर, तरवां, रानी की सराय, गंभीरपुर एवं बरदह थाने के प्रभारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। 




तीन पीढ़ी बाद मिले न्याय से जहां न्यायायिक प्रक्रिया पर एक बार फिर लोगों का भरोसा बढ़ा है, वहीं प्रशासन के दखल ने आमजन में विश्वास भी कायम किया है।

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