आजमगढ़ ड्यूटी से गायब आरक्षी को एसपी ने किया बर्खास्त।
पूर्व में कई बार अनुपस्थित रहने के कारण 6 बार परिनिन्दा, 9 बार अर्थदण्ड एवं एक बार 3 वर्ष के लिए न्यूनतम वेतन पर दीर्घ दण्ड से किया गया था दंडित।
उत्तर प्रदेश आजमगढ़ बगैर अनुमति लिए सेशन हवालात ड्यूटी से 540 दिवस तक लापता रहे आरक्षी को पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।
पुलिस लाइन में तैनात आरक्षी नागरिक पुलिस शैलेन्द्र मिश्रा विगत 8 जुलाई 2019 को सेशन हवालात ड्यूटी से बिना अनुमति के अनुपस्थित होकर दिनांक 29.12.2020 को कुल 540 दिवस अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप की प्रारम्भिक जाँच क्षेत्राधिकारी सदर अकमल खां द्वारा की गयी। विभागीय जाँच क्षेत्राधिकारी सगड़ी महेन्द्र कुमार शुक्ला द्वारा की गयी, जिसमें आरोप प्रमाणित हुआ तथा उक्त आरक्षी को सुधरने हेतु अवसर प्रदान किया गया।
जैसा कि आरक्षी को पूर्व में कई बार अनुपस्थित रहने के कारण लघु दण्ड के अन्तर्गत 6 बार परिनिन्दा, 9 बार अर्थदण्ड एवं एक बार 3 वर्ष के लिए न्यूनतम वेतन पर दीर्घ दण्ड से दंडित किया गया है। परन्तु उपरोक्त आरक्षी के अन्दर कोई सुधार परिलक्षित नही हो रहा है। आरक्षी को जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु आरक्षी पद पर भर्ती किया गया है। इनके द्वारा बार-बार बिना अनुमति/अवकाश के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण उस उद्देश्य की पूर्ति नही हो पा रही है।
अतः 01.04.2022 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा उपरोक्त आरक्षी को आरक्षी पद की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
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