आजमगढ़ एडीए ने दिया विद्यालय ध्वस्तीकरण का आदेश
हरितपट्टी क्षेत्र में बगैर नक्शा पास कराए हुआ था विद्यालय निर्माण
उत्तर प्रदेश आजमगढ़ मानक के विपरीत विकास प्राधिकरण से बगैर मानचित्र पास कराए कृषि हरितपट्टी क्षेत्र में विद्यालय निर्माण को संज्ञान में लेते हुए आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के सचिव ने विद्यालय के ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है।
विद्यालय संचालक को स्वतः विद्यालय ध्वस्त कराने के लिए एक माह की मोहलत दी गई है।
शहर से सटे हाफिजपुर ग्रामसभा में कृषि हरितपट्टी क्षेत्र में बगैर मानचित्र स्वीकृत कराए विद्यालय निर्माण कराए जाने की शिकायत गांव के ही राजेश मौर्या पुत्र स्व० मुखराम मौर्य द्वारा विकास प्राधिकरण में की गई थी। मामले को संज्ञान में लेते हुए शिकायत की स्थलीय जांच एडीए के सहायक अभियंता द्वारा की गई। आरोप सत्य पाए जाने पर इस मामले की सुनवाई करते हुए एडीए सचिव ने निजी विद्यालय की संचालिका मुन्नी देवी को दोषी करार देते हुए विद्यालय भवन को ध्वस्त कराने का आदेश जारी किया है।
सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 30 दिन के अंदर उक्त अनधिकृत निर्माण को स्वयं ध्वस्त कराएं अन्यथा एडीए द्वारा की गई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के समस्त व्यय की वसूली शैक्षिक संस्था से की जाएगी।
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