उत्तर प्रदेश जेल में कैदियों से मुलाकात पर लगी रोक हटी-सप्ताह में एक बार मिलने की छूट।
जेलों में निगरानी को बढ़ाएं जाएंगे कैमरे।
लखनऊ उत्तर प्रदेश कोेरोना संक्रमण के चलते प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों से मुलाकात पर लगी रोक को शासन ने हटा लिया है। हालांकि मुलाकात के लिए कुछ शर्तें भी तय की हैं।
प्रत्येक बंदी सप्ताह में एक बार एक व्यक्ति से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते मुलाकात कर सकेगा। जबकि मुलाकात करने वाले व्यक्ति को वैक्सीन की डबल डोज या अधिकतम 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट देनी होगी। मुलाकात के बाद कैदी को बैरक में जाने से पहले सैनिटाइज किया जाएगा।
इस संबंध में विशेष सचिव सुरेश कुमार पांडेय ने आदेश जारी कर दिया है। गौरतलब है कि कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर 1 जनवरी 2022 को आदेश जारी कर कैदियों से मुलाकात पर रोक लगा दी गई थी।
प्रदेश की 30 जेलों में कैमरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। वहीं, 22 जेलों के पुराने हो चुके 263 कैमरे भी बदले जाएंगे। शासन ने दोनों कामों के लिए 9.77 करोड़ रुपये मंजूर किया गया हैं।
इससे केंद्रीय कारागार आगरा, बरेली, फतेहगढ़, नैनी और वाराणसी में कैमरों की संख्या को बढ़ाकर 60 किया जा रहा है। पहले आगरा में 46 कैमरे और बाकी जेलों में 34 कैमरे लगे थे। इस तरह जिला कारागारों में आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, सुल्तानपुर, कानपुर, कानपुर देहात, बुलंदशहर, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, वाराणसी, आजमगढ़, सीतापुर, गोरखपुर और बांदा में कैमरों की 34 से बढ़ाकर 60 की जाएगी। इटावा, गाजीपुर, मिर्जापुर, फैजाबाद, बाराबंकी, चित्रकूट, मुरादाबाद, उन्नाव और प्रतापगढ़ में कैमरों की संख्या 34 से बढ़ाकर 50 की जाएगी। कन्नौज जिला जेल में 20 नए कैमरे लगाए जाएंगे। कुल मिलाकर प्रदेश की जेलों में 933 नए कैमरे लगाए जाएंगे।
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