Monday, 10 January 2022

आजमगढ़ प्रेमिका की हत्या में शामिल प्रेमी को आजीवन कारावास

 


आजमगढ़ प्रेमिका की हत्या में शामिल प्रेमी को आजीवन कारावास साथ ही कोर्ट ने 50 हजार रुपयेे का लगाया जुर्माना

जुर्माने की धनराशि में 40 हजार मृतका के पिता को देने का आदेश

 जहानागंज क्षेत्र में लगभग 17 वर्ष पूर्व हुई हत्या में कोर्ट ने सुनाया फैसला

आजमगढ़ जहानागंज क्षेत्र में लगभग 17 वर्ष पूर्व प्रेमिका की हुई हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने केे बाद अदालत ने एक आरोपित प्रेमी को आजीवन कारावास तथा पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। 

अदालत ने जुर्माने की रकम में चालीस हजार रुपये मृतका के पिता को भी दिये जाने का आदेश दिया। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन ओम प्रकाश वर्मा की अदालत ने सोमवार को सुनाया।

अभियोजन कहानी के अनुसार वादी रामराज पुत्र सोबरन निवासी ग्राम धनहुंआ थाना जहानागंज का परिवार 24 अक्टूबर 2004 की रात भोजन कर सोया हुआ था। रात के करीब साढ़े बारह बजे घर में घुसकर किसी अज्ञात व्यक्ति ने वादी रामराज की लड़की रिंकू को गोली मार दी।

गोली से घायल रिंकू की मौके पर ही मौत हो गई। जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रेम प्रसंग के चक्कर में प्रेमी अनिल ने गोली मारकर रिंकू की हत्या कर दी। पुलिस जांच पूरी करने के बाद आरोपी अनिल के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्रा ने वादी रामराज, कांता राम, बलदेव, कांस्टेबल मोहम्मद नसीम फारुकी, डॉ. रामप्रकाश, उप निरीक्षक रामसिंह यादव, इंस्पेक्टर रमेश पांडेय तथा सब इंस्पेक्टर सुरेश चंद्र मिश्र को बतौर गवाह न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अनिल कुमार को आजीवन कारावास तथा पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।


 जुर्माने की रकम में चालीस हजार रुपये मृतका के पिता को भी दिये जाने का अदालत ने आदेश दिया।

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