आजमगढ़ बिना कारण बताए नहीं जमा कराया जा सकेगा असलहा
इन बिंदुओं पर स्क्रीनिंग कमेटी करेगी जांच
उत्तर प्रदेश आजमगढ़ चुनाव के दौरान असलहा जमा करने के लिए अब पुलिस किसी पर दबाव नहीं बना सकती है। इसके लिए हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार की ओर से शासनादेश जारी किया गया है। अब स्क्रीनिंग कमेटी को असलहा जमा करने का कारण बताना होगा। जिले में कुल 17542 लाइसेंसी असलहा धारक हैं, जिनमें से अब तक पुलिस प्रशासन द्वारा लगभग 6000 से अधिक असलहे जमा कराए जा चुके हैं। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव पुलिस प्रशासन द्वारा लाइसेंस धारियों के असलहों का जमा करने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है। प्रयागराज हाईकोर्ट में दाखिल एक याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने किसी के असलहे को दबाव बनाकर जमा कराने पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
इसके बाद अब सरकार की ओर से भी इसके लिए एक शासनादेश जारी किया गया है। जिसके तहत अब किसी का असलहा जमा करने से पहले स्क्रीनिंग कमेटी यह निर्धारित करेगी की अमुक व्यक्ति का असलहा जमा कराया जाना क्यों जरूरी है। इसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी एक आदेश जारी करेगी जिसके आधार पर अमुक व्यक्ति का असलहा जमा कराया जाएगा। इन मुद्दों पर होगी आदेश: किसी व्यक्ति का अगर आपराधिक इतिहास हो। कोई व्यक्ति यदि किसी तरीके से चुनाव को प्रभावित कर सकता हो। चुनाव के दौरान वह कोई अपराध कारित कर सकता हो। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि 22 मार्च 2024 को हाईकोर्ट ने असलहा न जमा कराने का एक आदेश जारी किया। जिसके क्रम में शासन की ओर से शासनादेश जारी किया गया है। जिसके अनुसार असलहों को जमा करने का आदेश स्क्रीनिंग कमेटी कुछ बिंदुओं की जांच करने के बाद देगी। जिसके अनुसार असलहों का जमा कराने की कार्रवाई की जा रही है।
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