Wednesday 25 October 2023

आजमगढ़ एसपी ने आरक्षी को किया बर्खास्त कूटरचित तरीके से हासिल की थी नौकरी, गुण्डा एक्ट सहित विभिन्न मामले हैं दर्ज


 आजमगढ़ एसपी ने आरक्षी को किया बर्खास्त



कूटरचित तरीके से हासिल की थी नौकरी, गुण्डा एक्ट सहित विभिन्न मामले हैं दर्ज



उत्तर प्रदेश आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने कड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरक्षी को सेवा से बर्खास्त कर दिया। उक्त आरक्षी द्वारा कूटरचित तरीके से फर्जी शपथ पत्र देकर नौकरी हासिल की गई थी। जांच के दौरान मामला सही पाये जाने के बाद पुलिस अधीक्षक द्वारा उसे आरक्षी पद की सेवा से हटा दिया गया।


आरक्षी नागरिक पुलिस कीर्तिवर्धन कुमार मल्ल (पीएनओ-212051757) थाना रानी की सराय आजमगढ़ वर्ष में 2022 में थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ में बतौर आरक्षी के पद पर नियुक्त हुआ। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक रानी की सराय जनपद आजमगढ़ द्वारा 12.10.2022 को थानाध्यक्ष कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर से वार्ता की गई तो ज्ञात हुआ कि आरक्षी कीर्तिवर्धन कुमार मल्ल का उपनाम अमित भी है और इनके विरूद्ध थाना कुबेरस्थान में गुण्डा एक्ट सहित कुल पांच मामले दर्ज हैं तथा आरक्षी ग्राम धरनी छापर थाना कुबेर स्थान जनपद कुशीनगर का निवासी है। उसने आरक्षी के पद पर भर्ती के समय ग्राम रजमल मरदहॉ थाना कोठीभार जनपद महराजगंज का पता दिखाकर अपने विरूद्ध पंजीकृत अभियोगों/तथ्यों को छिपाकर गलत शपथ पत्र देकर उ0प्र0 पुलिस विभाग में आरक्षी के पद पर भर्ती हुआ। प्रकरण की प्रारम्भिक जांच अपर पुलिस अधीक्षक यातायात से करायी गयी। जांच अधिकारी ने जांच पूर्ण करते हुए उक्त आरक्षी को दोषी पाया गया।


मिली जानकारी के मुताबिक उक्त आरक्षी के विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम -14(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही किये जाने हेतु तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आजमगढ़ राहुल रूसिया को आवंटित की गई। 17 जनवरी 2023 को पीठासीन अधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, आजमगढ़ ने नियमानुसार विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर अपनी फाइडिंग उपलब्ध करायी। पीठासीन अधिकारी ने विभागीय कार्यवाही के दौरान अभियोजन पक्ष के साक्षीगण द्वारा दिये गये साक्ष्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों के सम्यक परीक्षणोपरान्त आरक्षी को उक्त कृत्य के लिए दोषी पाया। 22 अक्टूबर 2023 को पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा आरक्षी कीर्तिवर्धन कुमार मल्ल को उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम -14 (1) के तहत आरक्षी पद की सेवा से हटाया गया है।

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