Thursday, 15 June 2023

आजमगढ़ नाबालिग संग दुष्कर्म आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सूनाते हुए कोर्ट ने लगाया 50 हजार रुपए का अर्थदंड।


 आजमगढ़ नाबालिग संग दुष्कर्म आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सूनाते हुए कोर्ट ने लगाया 50 हजार रुपए का अर्थदंड।


उत्तर प्रदेश आजमगढ़ जिला न्यायालय में पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायालय में नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपित किए गए व्यक्ति को दोष सिद्ध पाते हुए उसे आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।


अभियोजन कहानी के अनुसार फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने विगत 25 मई 2015 को स्थानीय कोतवाली में 7 वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाते हुए नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। इस मामले में पीड़ित बालिका के पिता का आरोप है कि घटना वाली रात दीदारगंज थाना क्षेत्र के समसपुर ग्राम निवासी जैनुद्दीन पुत्र शहाबुद्दीन नाबालिग बालिका को उसके घर से उठाकर बगीचे में ले गया और उसके साथ मुंह काला किया। इस मामले में पुलिस ने विवेचना के बाद आख्या रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया विद्वान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर आरोपित किए गए व्यक्ति पर लगाए गए आरोप को सत्य पाया बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश ने आरोपी जैनुद्दीन पुत्र शहाबुद्दीन को दोष सिद्ध पाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है।

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