गोरखपुर आवास आयुक्त समेत 6 अफसरों पर दर्ज हुआ मुकदमा
कोर्ट के संज्ञान के बाद हुई कार्रवाई
उत्तर प्रदेश गोरखपुर में कोर्ट के आदेश पर शाहपुर पुलिस ने आवास आयुक्त, अधिशासी अभियंता समेत छह लोगों पर विश्वास का हनन का केस दर्ज किया है। पीड़ित का आरोप है कि पांच वर्ष पहले बैनामा हुए आवास पर अभी तक कब्जा नहीं मिला।
दाउदपुर निवासी देवी शरण त्रिपाठी ने न्यायालय को प्रार्थना पत्र के जरिए बताया है कि 1987 में उन्होंने आवास विकास परिषद के विज्ञापन को देख कर एलआईजी आवास के लिए आवेदन किया। 1990 में उन्हें आवास आवंटित हो गया। बाद में कर्मचारियों ने मकान का नंबर बदलकर उन्हें दुर्बल आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) का आवास आवंटित कर दिया। न्यायालय के आदेश पर 2017 में आवास विकास के अधिकारियों ने महादेव झारखंडी में एलआईजी आवास बैनामा किया और इसके लिए निर्धारित मूल्य से ज्यादा रुपये लिए गए। मौके पर खंडहरनुमा आवास था। इसकी शिकायत आवास आयुक्त अजय चौहान, अधिशासी अभियंता आवास विकास परिषद शाहपुर जेके कौशल, संपत्ति अधिकारी रामचंद्र, अवर अभियंता रजनीश श्रीवास्तव और कर्मचारियों से की। यह लोग कब्जा दिलाने का भरोसा देते रहे लेकिन कुछ नहीं हुआ।
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