गोरखपुर योगी के मंत्री संजय निषाद पर हत्या का आरोप तय
आरक्षण के लिए हुए बवाल में एक की हुई थी मौत
कोर्ट में मंत्री ने आरोपों से इनकार करते हुए विचारण की मांग की
उत्तर प्रदेश गोरखपुर कसरवल कांड में कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद के विरुद्ध कोर्ट में हत्या का आरोप तय हो गया है। मुकदमे का विचारण विशेष न्ययाधीश एमपी-एमएलए नम्रता अग्रवाल की कोर्ट में हो रहा है। कोर्ट में मंत्री ने आरोपों से इनकार करते हुए विचारण की मांग की। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश दिया।
7 जून 2015 को दिन में करीब 11:20 बजे डॉ. संजय निषाद ने अपने समर्थकों के साथ निषाद आरक्षण की मांग को लेकर सहजनवा क्षेत्र में मगहर-सहजनवा के मध्य कसरवल में रेल लाइन पर धरना प्रदर्शन किया। इससे रेल आवागमन बाधित हो गया। भीड़ जब उग्र हो गई तो पथराव और फायरिंग हुई जिसमें कई लोग घायल हो गए। इस दौरान एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने डॉ. संजय निषाद सहित कई अन्य लोगों को हत्या का अभियुक्त बनाकर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने बुधवार को आरोप तय किया।
सूत्रो के अनुसार इसी आंदोलन के दौरान रेल पटरी पर प्रदर्शन और ट्रेनों का आवागमन रोकने का केस आरपीएफ ने रेलवे एक्ट के तहत केस दर्ज किया था, जिसकी सुनवाई में कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद एसीजेएम प्रभाष त्रिपाठी की कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में उनके विरुद्ध आरोप विरचित किया गया। कोर्ट ने डॉ. संजय निषाद सहित छह अन्य के विरुद्ध धारा 174 रेलवे एक्ट के तहत आरोप तय किया।
मामले में कई लोगों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। डॉ. संजय निषाद सहित छह अन्य लोगों ने आरोपों से इनकार किया और विचारण की मांग की। कोर्ट ने पत्रावली साक्ष्य के लिए 18 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है।
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