Saturday 15 October 2022

आजमगढ़ सरायमीर थाना मे पंजीकृत मुकदमा मे 2 आरोपितों को कोर्ट ने 10 वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई


 आजमगढ़ सरायमीर थाना मे पंजीकृत मुकदमा मे 2 आरोपितों को कोर्ट ने 10 वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई



उत्तर प्रदेश आजमगढ़ सरायमीर थाना में पंजीकृत मुकदमा की धारा 489 डी भादवि के दो आरोपितों को कोर्ट ने दोष सिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह सजा अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश न्यायालय ने सुनाया।


अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश, न्यायालय ने थाना सरायमीर पर पंजीकृत मुअसं0- 23/19 धारा 489 डी भादवि से सम्बन्धित आरोपित नैय्यर आलम उर्फ लड्डू पुत्र शाह आलम ग्राम नन्दाव बाजार थाना सरायमीर व रविन्द्र मौर्य पुत्र हरिलाल मौर्या ग्राम निजामुद्दीनपुर थाना निजामाबाद निवासी को दोष सिद्ध पाते हुए उक्त दोनों आरोपितों को धारा 489 डी भादवि के अपराध में 10 वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है। आरोपितों द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 1 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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