Thursday 25 August 2022

आजमगढ़ हत्या व लूट के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास मुबारकपुर में 22 साल पहले साड़ी व्यापारी को लूट के बाद मारी गई थी गोली


 आजमगढ़ हत्या व लूट के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास


मुबारकपुर में 22 साल पहले साड़ी व्यापारी को लूट के बाद मारी गई थी गोली 



उत्तर प्रदेश आजमगढ़ अदालत ने लूट तथा हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद इस मामले में दोषी पाए गए तीन आरोपियों को आजीवन कारावास तथा बीस बीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायधीश कोर्ट नंबर एक बी. डी.भारती ने गुरुवार को सुनाया।



अभियोजन कहानी के अनुसार मुबारकपुर क्षेत्र के शाहमुहम्मदपुर निवासी हसन अली साड़ी का व्यापार करता था। हसन अली तथा अन्य साड़ी व्यापारी प्रत्येक मंगलवार को हथकरघा पर तैयार की गई साड़ियों को बेचने के लिए वाराणसी जाते थे। विगत 25 जनवरी 2000 की देर शाम करीब आठ बजे वाराणसी से माल बेचकर हसन अली घर आ रहा था। उसके घर के पास ही शमीम अहमद पुत्र अलाउद्दीन निवासी कोइरियापार थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ, शफीक उर्फ अब्दुल वाहिद पुत्र अब्दुल बारी निवासी पूरा दुल्हन थाना मुबारकपुर तथा बबलू उर्फ इनामुल हक पुत्र हबीबुर्रहमान निवासी पूरा दुल्हन थाना मुबारकपुर ने हसन अली को रोक लिया उसके साथ लूटपाट की। अभियुक्तों ने  विरोध करने पर हसन अली को गोली मार दी। जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। 



इस मामले में मृतक हसन अली के दादा हाजी सज्जाद ने मुबारकपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद मामले में चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता जगदंबा प्रसाद पांडेय ने सैयद अली, तकी हुसैन ,राजेंद्र ,डा० बी भार्गव, विवेचक श्यामरथी एवं शत्रुघ्न प्रसाद चौधरी तथा सुकदेव को बतौर साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने गुरुवार को इस मामले में दोषसिद्ध पाते हुए आरोपी शमीम अहमद ,बबलू उर्फ इनामुल हक, शफीक उर्फअब्दुल वाहिद को आजीवन कारावास तथा बीस बीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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