Monday, 25 July 2022

आजमगढ़ सपा नेता व बाहुबली विधायक रमाकान्त यादव भेजे गये जेल एमपी एमएलए लोअर कोर्ट ने 2 मामलों में सरेंडर करने पर दिया निर्देश पूर्व एमपी अकबर अहमद डंपी के खिलाफ मामले में जारी है गैर जमानती वारंट


 आजमगढ़ सपा नेता व बाहुबली विधायक रमाकान्त यादव भेजे गये जेल



एमपी एमएलए लोअर कोर्ट ने 2 मामलों में सरेंडर करने पर दिया निर्देश


पूर्व एमपी अकबर अहमद डंपी के खिलाफ मामले में जारी है गैर जमानती वारंट




उत्तर प्रदेश आजमगढ़ की एमपी एमएलए लोअर कोर्ट में पूर्व सांसद व फूलपुर पवई से बाहुबली सपा विधायक रमाकांत यादव को 2 मामलों में सरेंडर करने पर कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में लेने जा निर्देश दिया है।



 बता दें कि कोर्ट ने रमाकांत यादव के खिलाफ पहले ही गैर जमानती वारंट जारी कर रखा था। मामला 17-12-1998 का है जिसमें रमाकांत यादव के साथ ही पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी समेत अन्य पर हत्या के प्रयास का मुकदमा फूलपुर कोतवाली में दर्ज किया गया था।



 इसके अलावा वर्ष 2016 में 3 फरवरी को वाहन की चेकिंग में स्कॉर्पियो में भाजपा समर्थक से 2,12,000 बरामद होने के मामले में भी रमाकांत यादव, रंगेश यादव समेत सैकड़ों लोगों ने फूलपुर कोतवाली के अंबारी चौक पर चक्का जाम किया था। उस मामले में भी रमाकांत यादव ने आज सरेंडर किया था। 



इस प्रकार उन्होंने 2 मामलों में सरेंडर किया। 1998 वाले मामले में रमाकांत के विपक्षी रहे अकबर अहमद डंपी के खिलाफ अभी गैर जमानती वारंट जारी है। रमाकांत यादव के अधिवक्ता अध्यक्ष शंकर दुबे ने बताया कि वर्ष 1998 में लोकसभा चुनाव के दौरान सपा प्रत्याशी के रूप में रमाकांत थे जबकि बसपा प्रत्याशी के रूप में डंपी थे। फूलपुर के अंबारी चौक के समीप दोनों पक्षों में जमकर हवाई फायरिंग हुई थी हालांकि किसी को गोली नहीं लगी थी।

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